शाहजहांपुर: दलित किशोरी से दुष्कर्म के बाद हत्या में मामले में दोषी को उम्रकैद

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Published By Vikas Babu
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शाहजहांपुर, अमृत विचार: नाबालिग से दुष्कर्म कर उसकी हत्या किए जाने के मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा और तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।  

थाना खुदागंज के गांव परमानंदपुर निवासी विजेंद्र पुत्र बेचेलाल कश्यप के खिलाफ वर्ष 2017 में क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित व्यक्ति ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपी विजेंद्र ने 19 दिसंबर 2017 को उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। पीड़ित की तहरीर पर थाना खुदागंज पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली और विवेचना तिलहर के तत्कालीन सीओ मनोज कुमार यादव ने की। विवेचना के उपरांत विजेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। 

आरोपी को सजा दिलवाए जाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल व थाना खुदागंज पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से न्यायालय एएसजे-43 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी की। कोर्ट ने साक्ष्यो व गवाहो के बयान और शासकीय अधिवक्ता व बचाव पक्ष के तर्को को सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन कर दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने अभियुक्त विजेंद्र को आजीवन कठोर कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।

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