Kanpur: अब नगर निगम अभियंताओं को मौके पर खिंचवानी होगी फोटो, विकास में धांधली रोकने को नगर आयुक्त ने की सख्ती
कानपुर, अमृत विचार। बिना साइट निरीक्षण किये व कार्य की उपयोगिता के बिना अब शहर में विकास कार्य कराना संभव नहीं होगा। नगर निगम अभियंताओं को एस्टीमेट बनाने और टेंडर कराने से पहले नियमों को पूरा करना होगा। नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। अब अभियंताओं को मौके पर फोटो खिंचवानी होगी। नगर आयुक्त ने अवर, जोनल व मुख्य अभियंताओं की जिम्मेदारी तय की है। बिना नियमों को पूरा किये विकास कार्य नहीं कराए जा सकेंगे।
कई बार सामने आता है कि अच्छी सड़क को भी दोबारा बना दिया गया। बिना जांच के ही ठेकेदारों को पैसा जारी कर दिया जाता है। कई शिकायतें तो ऐसी भी आती हैं कि कार्य हुआ ही नहीं और पैसा जारी कर दिया गया। इन्हीं सभी समस्याओं को ध्यान में रखते ही नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने आदेश जारी कर कहा है कि यह देखा जा रहा है कि आगणन और निविदा स्वीकृति की पत्रावलियों पर अभियंता की उपस्थिति के साथ स्थल के छायाचित्र संलग्न नहीं होते हैं, जिससे कार्य की उपयोगिता स्पष्ट नहीं होती है। पत्रावलियों में तैयार किये गए आगणन का भी प्रमाणिकृत स्पष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति से आगणन और निविदा सम्बन्धी कार्यों में पारदर्शिता नही हो पाती है। शासकीय धन के भी दुरूपयोग की संभावना बनी रहती है। जिसे रोकने की जरूरत है।
नगर आयुक्त ने यह अनिवार्यता की
-1 से 5 लाख तक की पत्रावलियों में अवर अभियंता व सहायक अभियंता के साइट निरीक्षण की छायाचित्र (जीपीएस) होना अनिवार्य होगा।
-5 से 10 लाख तक की पत्रावलियों में जोनल अभियंता के साइट निरीक्षण की छायाचित्र (जीपीएस) होना अनिवार्य होगा।
-10 लॉख से ऊपर की पत्रावलियों में मुख्य अभियंता के साइट निरीक्षण की छायाचित्र (जीपीएस) होना अनिवार्य होगा।
विकास कार्यों में पारदर्शिता जरूरी है। अब संबन्धित अधिकारी गलत कार्य व गैर जरूरी कार्य प्रस्तावित करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। आदेश का कड़ाई से पालन कराया जायेगा। - सुधीर कुमार, नगर आयुक्त
