प्रयागराज : अधिवक्ताओं के साथ मारपीट करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही की मांग

प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा पत्र याचिका के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश को एक अधिवक्ता के साथ हुए दुर्व्यवहार के विषय में अवगत कराया। पत्र में बताया गया कि 4 फरवरी 2025 को कार्यदिवस होने के कारण सभी अधिवक्ता और अन्य कर्मचारी हाईकोर्ट जाने के लिए उन रास्तों की ओर गए, जहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के कारण बैरिकेटिंग लगाई गई थी।
वीवीआईपी फ्लीट निकालने के दौरान हिंदू हॉस्टल चौराहे पर अधिवक्ताओं द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा निर्गत 13 जनवरी 2025 का आदेश दिखाने पर भी पुलिसकर्मियों ने उन्हें जाने नहीं दिया। मालूम हो कि उक्त आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि निर्धारित ड्रेस कोड में होने पर और परिचय पत्र दिखाने की स्थिति में उनका आवागमन रोका नहीं जाएगा। वर्तमान मामले में पीड़ित अधिवक्ता को रोकने पर कुछ ही समय में वहां अधिक संख्या में अधिवक्ता एकत्र हो गए और प्रशासन का विरोध करने लगे, जिस पर पुलिसकर्मियों द्वारा अधिवक्ताओं के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई।
इसके अलावा पीड़ित अधिवक्ता कर्वी निवासी धीरेंद्र सिंह के साथ चौकी प्रभारी नाका, थाना कर्नलगंज के उप निरीक्षक अतुल कुमार सिंह ने मारपीट करते हुए उनके कपड़े और फाइलें फाड़ दीं, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद उन्होंने उक्त पुलिस अधिकारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 109, 352 और 324 (4) के तहत पुलिस स्टेशन कर्नलगंज, प्रयागराज में मुकदमा पंजीकृत कराया।
इसके बाद मामले की गंभीरता और पुलिस विभाग की छवि धूमिल करने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध गंभीर आरोपों पर विचार करते हुए पुलिस उपायुक्त नगर कमिश्नरेट, प्रयागराज अभिषेक भारती ने सहायक पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट पर उन्हें निलंबित कर दिया, लेकिन ऐसी दुखद घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए बार के अध्यक्ष ने पत्र याचिका के माध्यम से दोषी सभी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही तथा उचित कानूनी कार्यवाही किए जाने का आदेश पारित करने की मांग करते हुए सभी दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिए जाने की प्रार्थना की है, साथ ही इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को निर्देश देने का भी अनुरोध किया है, जिससे अधिवक्ताओं के विरुद्ध ऐसी अपमानजनक घटनाएं दोबारा ना हों।
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