सुप्रीम कोर्ट में सेबी की याचिका, सहारा ग्रुप चुकाए 62 हजार करोड़ रुपये
नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। जिसमें अपील की गई कि अदालत सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत रॉय और उनकी कंपनियों को करीब 62 हजार करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दे। दरअसल, सहारा ग्रुप पर निवेशकों का यह रुपया बकाया है। …
नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। जिसमें अपील की गई कि अदालत सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत रॉय और उनकी कंपनियों को करीब 62 हजार करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दे। दरअसल, सहारा ग्रुप पर निवेशकों का यह रुपया बकाया है। कोर्ट में सेबी ने कहा है कि सहारा ने अभी तक आदेशों का पालन नहीं किया है।
दूसरी ओर अवमानना करने वालों पर देनदारी बढ़ती जा रही है। साथ ही कस्टडी से रिहा होने के बाद वह आनंद भी ले रहे हैं। बता दें कि सहारा ग्रुप का निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए को लेकर सेबी से विवाद चल रहा है। सहारा ग्रुप ने बॉन्ड स्कीम के जरिए यह पैसा जुटाया था। इसके बाद इन योजना को गैरकानूनी ठहराया गया था। वहीं सहारा ग्रुप का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं।
