कानपुर में दोस्त की हत्या में महिला समेत दो को उम्रकैद...कोर्ट ने इतने हजार का जुर्माना भी ठोंका

Amrit Vichar Network
Published By Nitesh Mishra
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कानपुर, अमृत विचार। अपर जिला न्यायाधीश राम अवतार प्रसाद की कोर्ट ने हत्या में दो अभियुक्तों को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सनिगवां सजारी फार्म रोड निवासी देवेंद्र सिंह ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 31 मई 2014 को रात 10:30 बजे उनका छोटा भाई 35 वर्षीय वीरेंद्र सिंह भदौरिया घर से सामान लेने निकला था। लौटते समय रास्ते में केडीए कालोनी निवासी मुंशीलाल व उसकी पत्नी रानी देवी मिलीं। 

किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा होने लगा। मुंशीलाल व उसकी पत्नी ने भाई पर चाकू से हमला कर दिया। उर्सला अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अरविंद डिमरी ने बताया कि विवेचना के दौरान पवन गुप्ता का नाम भी हत्या में शामिल होने की बात सामने आई। वह वीरेंद्र से परिचित था। इस पर उसे भी अभियुक्त बनाया गया। मुकदमा विचारण के दौरान मुंशीलाल की मौत हो गई। कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त रानी देवी व पवन गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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