बरेली: सिलेंडर से आग लगने पर उपभोक्ता को 3.40 लाख मुआवजे का आदेश

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विधि संवाददाता, बरेली, अमृत विचार। रसोई गैस सिलेंडर से घर में आग लगने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग अध्यक्ष राधेश्याम यादव, सदस्य मुक्ता गुप्ता और प्रशांत मिश्रा की पीठ ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को उपभोक्ता राजेंद्र नगर निवासी अभय सिंह भटनागर को दो माह में 3 लाख 40 हजार रुपये का भुगतान किए जाने का आदेश दिया है।

वादी ने अपने वकील नरेंद्र कुमार यादव के जरिए 25 जनवरी 2023 को आयोग में अर्जी देकर बताया था कि 18 जनवरी 2021 की सुबह 8ः35 बजे वह पत्नी को टेंपो से विद्यालय छोड़ने गए थे। उसी समय सूचना मिली की घर में आग लग गई है। वापस आकर देखा तो खिड़की से ऊपर तक आग निकल रही थी। झांक कर देखने पर गैस सिलेंडर के नोजल पर आग लगी हुई दिखाई दी। अग्निकांड में घरेलू सामान, कागजात समेत काफी नुकसान हुआ था। सर्वेयर ने रिपोर्ट भेजी थी, उसके बावजूद वादी को मुआवजा नहीं मिला। तब आयोग से न्याय की गुहार लगाई थी।

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