बाराबंकी: अपहरण-मारपीट केस में चार को छह वर्ष कारावास की सजा
बाराबंकी, अमृत विचार। अपहरण व मारपीट के अपराध की घटना में दोषसिद्ध चारअभियुक्तों को न्यायालय ने छह वर्ष कठोर कारावास व 6-6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
थाना सफदरगंज पर अपहरण एवं मारपीट के अपराध की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मुकदमे में अभियुक्त कपिल देव सिंह पुत्र केशव राम निवासी सरायराशी थाना महाराजगंज, नाथ मिश्रा पुत्र सत्य नरायण मिश्रा निवासी शेषनपुर थाना इनायत नगर, प्रभात तिवारी पुत्र राम अभिलाख निवासी नोनियापुरवा भदोखरा इनायत नगर व चन्द्र पुत्र स्व0 राम सुमेर निवासी देवकाली भीखापुर सभी निवासी जनपद अयोध्या को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 ने दोष सिद्ध करार दिया। इन्हें 6 वर्ष का कठोर कारावास व 6-6 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
संक्षिप्त विवरण के अनुसार 15 अक्टूबर 2008 को वादी प्रभा शंकर पाठक पुत्र राम उजागर पाठक निवासी ग्राम पिछवारा थाना अहिरौली जनपद अम्बेडकर नगर ने इन सभी के खिलाफ उसके पुत्र का अपहरण कर मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर थाना सफदरगंज पर इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
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