कासगंज: एक ही छत के नीचे अंग्रेजी शराब और बीयर की बहार, खुलेंगी 68 कंपोजिट शॉप्स

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Published By Pradeep Kumar
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कासगंज, अमृत विचार। नई शराब नीति के तहत अब बियर और अंग्रेजी शराब की दुकानों को एक कर दिया है। एक ही परिसर में अब दोनों की बिक्री होगी। इसका मालिक भी एक ही रहेगा। प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिले में इस बार शराब की दुकानों के लिए ई-लॉटरी का सहारा लिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। 

इस नई नीति में जो लोग पिछले काफी समय से शराब की दुकान का दोबारा से नवीनीकरण करा लेते थे, अब उन्हें लाइसेंस नहीं मिलेगा। जनपद भर में 68 कंपोजिट दुकानों का ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन होगा। जनपद में बीयर की 37 दुकानें खत्म होंगी और नई 68 कंपोजिट दुकानों पर बीयर-और अंग्रेजी शराब की बिक्री होगी। इस नई व्यवस्था से आबकारी विभाग को करोड़ों रुपये के राजस्व मिलने की संभावना है। प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति में देशी और अंग्रेजी शराब, बियर व भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लाटॅरी के माध्यम से होगा। एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम दो ही दुकानं ही ई-लॉटरी प्रक्रिया में आवंटित की जा सकेंगी। ऐसी कंपोजिट दुकानें जो कम से कम 400 वर्ग फीट का क्षेत्रफल रखतीं हों और अन्य विभाग की शर्तों को पूरा करने की स्थिति में हों, उन्हें मॉडल शॉप में परिवर्तन किए जाने का विकल्प उपलब्ध होगा। जनपद में वर्तमान में 119 देशी शराब की दुकान, बीयर की 37 दुकानें संचालित हो रही हैं। जबकि जिले में कुल तीन मॉडल शॉप संचालित हैं। पांच भांग की दुकाने हैं। 

17 फरवरी से 27 फरवरी तक होंगे ऑनलाइन आवेदन
आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष होना व उसका भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, इसके अलावा आवेदक केवल व्यक्तिगत आवेदन कर सकता है, भागीदारी अथवा कंपनियां फुटकर दुकानों के लिए पात्र  नहीं होंगी। प्रत्येक आवेदक प्रति दुकान केवल एक आवेदन कर सकता है परंतु एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानों को ही प्राप्त कर सकता है। 17 फरवरी से 27 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। 

जानिए डीएम ने क्या कहा
जिलाधिकारी कासगंज मेधा रूपम ने बताया कि आवेदक को आवेदन के साथ पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र या अधिकृत आयकर वैल्युएर (मूल्यांकनकर्ता) द्वारा जारी ऋण शोधन क्षमता (हैसियत) प्रमाण पत्र जो दिनांक 1 जनवरी 2024 के पश्चात जारी किया गया हो,आयकर रिटर्न का विवरण तथा निर्धारित प्रारूप में 10 रुपए का नोटरीकृत शपथ-पत्र भी देना होगा। उन्होंने आगे यह भी बताया कि लॉटरी 2025-26 के माध्यम से आवंटित दुकानें 2026-27 के लिए नवीनीकरण योग्य होगी।

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