10 वर्ष का कारावास : बच्चों को जान से मारने की धमकी देते हुए बंदूक दिखा देवर ने भाभी से किया था दुष्कर्म
अमृत विचार, लखनऊ : भाभी से दुराचार करने के आरोपी देवर को साक्ष्यों के आधार पर दाेषी करार देकर अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडे ने देवर को दस वर्ष के कठोर कारावास व दो लाख 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मारपीट कर प्रताड़ित करने के एक मामले में सास, ससुर व पति को 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं प्रत्येक को 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
अदालत ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि देवर से अर्थदंड की धनराशि दो लाख रुपए वसूले जाने पर आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिलाई जाएगी। अदालत ने कहा है कि अर्थदण्ड की धनराशि जमा न करने पर देवर को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले की रिपोर्ट पीड़िता द्वारा स्वयं 4 जून 2015 को आशियाना थाने में पति, सास, ससुर व देवर के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता की शादी 30 नवंबर 2014 को हुई थी।
कहा गया कि पीड़िता जब विदा होकर अपनी ससुराल गई तो उसे पहले दिन सास, ससुर व देवर गाली देने लगे। ससुराल वालों ने कहा कि दहेज में उन्हें आल्टो कार, प्लाट एवं देवर की पढ़ाई का खर्चा नहीं दिया गया है। आरोप है कि ससुराल में रहने के दौरान दहेज की मांग को लेकर उसे मारापीटा गया। यह भी कहा गया कि एक दिन पीड़िता जब अपने कमरे में लेटी हुई थी तब देवर उसके कमरे में आया तथा अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, उसके बाद बच्चों को जान से मारने की धमकी देते हुए बंदूक दिखाकर देवर ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
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