10 साल की कैद : दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या कर फंदे से था लटका, दोष सिद्ध होने पर अदालत ने सुनाया फैसला

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Barabanki: Amrit Vichaar :  न्यायालय ने दहेज हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध पति को 10 वर्ष कठोर कारावास व 8 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। वहीं इसके पिता को कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया। 

थाना घुंघटेर पर पंजीकृत दहेज हत्या व डीपी एक्ट के प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्त जहीम पुत्र जहीर निवासी बड़ी तकिया मजरे छिलगांवा थाना घुंघटेर को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 4 ने दोषसिद्ध करार दिया। जहीम को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 8 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया वहीं इसके पिता जहीर पुत्र खलील को दोषमुक्त कर दिया।

संक्षिप्त विवरण के अनुसार 13 अक्टूबर 2020 को वादी मुन्ना पुत्र अलीजान निवासी बादशाहनगर पोस्ट इसरौली थाना फतेहपुर ने अभियुक्त जहीम पुत्र जहीर व जहीर पुत्र खलील निवासी बड़ी तकिया मजरे छिलगांवा थाना घुंघटेर के विरुद्ध वादी की पुत्री को दहेज की मांग न पूरी होने पर हत्या कर देने के सम्बन्ध में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना घुंघेटर पर मामला पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी योगेन्द्र कमार द्वारा साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

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