बरेली: छह साल की मासूम के साथ की थी दुष्कर्म की कोशिश, कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

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Published By Vikas Babu
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बरेली, अमृत विचार। छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी थाना प्रेमनगर मौलानगर निवासी हसीन को परीक्षण में दोषी पाए जाने पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने पांच वर्ष कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना प्रेमनगर में तहरीर देकर बताया कि 25 सितंबर 2024 की शाम 4 बजे एमबी इंटर कालेज मैदान में उसकी पुत्री खेल रही थी, तभी हसीन आया और बच्ची को पास में बने मकान में ले गया।

उसने बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची के जोर जोर से रोने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो हसीन छत से कूद कर भाग गया। पुलिस ने दुष्कर्म के प्रयास, पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।

बीएनएस के तहत जिले की दूसरी दोष सिद्धी
भारतीय न्याय संहिता के तहत इस केस में पॉक्सो एक्ट में यह दूसरी दोष सिद्धी है। 5 दिसंबर 2024 को मुल्जिम पर आरोप तय होने के 79 दिन के अंदर अदालत ने सजा सुना दी। शासकीय अधिवक्ता ने पांच गवाह पेश किए। थाना प्रेमनगर की पैरोकार रश्मि और कोर्ट मोहर्रिर सुशील कुमार का अभियोजन को विशेष सहयोग रहा।

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