Lucknow: महिला जज को अश्लील मैसेज भेजने वाले वकील को 3 साल की सजा, 61 हजार रुपये का जुर्माना

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विधि संवाददाता, लखनऊ, अमृत विचार। महिला सिविल जज को फेसबुक और मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोपी वकील अभय प्रताप को साक्ष्यों के आधार पर विशेष सीजेएम कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने दोषी करार दिया। दोषी को अदालत ने 3 वर्ष क़ैद की सजा और 61 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

कोर्ट में अभियोजन अधिकारी मशींदर प्रसाद चौहान और अजय कुमार यादव ने बताया कि पीड़िता 2019 से 2023 तक महाराजगंज जिले में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर तैनात थी। इस दौरान महाराजगंज में वकालत करने वाले वकील अभय प्रताप ने उनके फेसबुक और सीयूजी मोबाइल पर आपत्तिजनक और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले मैसेज भेजे। आरोप है कि उसने सबसे पहले 29 सितम्बर 2021 की रात अपने फेसबुक अकाउंट से पीड़िता के अकाउंट पर मैसेज भेजा था।

वहीं आरोपी पीड़िता के कोर्ट के विश्राम कक्ष के आसपास आता था और अशोभनीय भाव भंगिमा के साथ कोर्ट के काम में व्यवधान उत्पन्न करता था, पीड़िता महिला जज ने कभी भी आरोपी को फ्रेंड रिक्वेस्ट आदि नहीं भेजा और न ही उसके रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, इसके बावजूद आरोपी लगातार पीड़िता को मैसेज भेजता रहा। बताया गया कि आरोपी की हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने आरोपी के फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया लेकिन आरोपी अपनी हकतो से बाज़ नहीं आया और उसने पीड़िता के सीयूजी मोबाइल पर आपत्तिजनक मैसेज भेजकर प्रेम का इजहार करना शुरू कर दिया।

आरोपी की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता मजिस्ट्रेट ने 11 नवंबर 2022 को महाराजगंज की सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। विवेचना के बाद महाराजगंज पुलिस ने आरोपी अभय प्रताप के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 27 जुलाई 2023 को जब पीड़िता का बयान दर्ज होने वाला था तभी कुछ लोगों ने कोर्ट में बवाल किया और पीड़िता की गवाही दर्ज नहीं होने दी। इस घटना की जानकारी होने पर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई को महराजगंज से लखनऊ की विशेष कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था।

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