कानपुर में दहेज हत्या में पति, सास व देवर को 7-7 साल कैद: कोर्ट ने तीन दोषियों पर इतने हजार का जुर्माना भी लगाया...
कानपुर, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश 12 परमेश्वर प्रसाद की कोर्ट ने दहेजहत्या के दोषी पति, सास व देवर को 7-7 साल की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर 9-9 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रलता शुक्ला ने बताया कि वादी नरेश पाल ने कैंट थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि उसने अपनी बेटियों गुड़िया का विवाह अमित सिंह व वंदना का विवाह सुमित सिंह पुत्र गंगा चरण से एक ही दिन 10 दिसंबर 2018 को किया था। शादी के बाद अतिरिक्त दहेज के लिए अमित सिंह ने अपनी मां व भाई के साथ मिलकर बेटी गुड़िया को मारना पीटना शुरू किया।
बेटी ने सारी बात बताई। इस पर 12 जून 2019 को रिश्तेदारों के साथ समझाया। 15 जून 2019 को गुड़िया के ससुरालियों ने कमरे में बंद कर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। यह सब वंदना ने देखा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति अमित सिंह, सास विमला और देवर सुमित सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। अभियोजन की ओर से 10 गवाह प्रस्तुत किए गए। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर तीनों को 7-7 साल सजा व 9-9 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
