बहराइच: पूर्व सांसद के खिलाफ NBW, कोर्ट ने गबन के मामले में जारी किया वारंट

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Edited By Amrit Vichar
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Bahraich, Amrit Vichar:  कांग्रेस पार्टी के नेता व पूर्व सांसद के खिलाफ एसीजेएम की कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया है। पेशी के दौरान कोर्ट पर लगातार गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बीते 24 फरवरी को वारंट जारी कर 11 मार्च को कोर्ट पर पेश होने का आदेश सुनाया है।

शहर के मेवातीपुरा निवासी महिला जया गुप्ता ने एसीजेएम वीरेंद्र कुमार की कोर्ट पर वर्ष 2017 में परिवाद दायर किया था। महिला का आरोप था कि पूर्व सांसद कमल किशोर ने उनसे 31 लाख रुपए लिए थे। अब ली गई धनराशि को वापस करने में आनाकानी कर रहे हैं। कोर्ट ने महिला की शिकायत पर गबन समेत अन्य धाराओं में परिवाद दायर कर पूर्व सांसद को कोर्ट पर अपना पक्ष रखने के लिए जमानतीय वारंट जारी किया था, लेकिन सांसद कई पेशियों के बीत जाने पर भी कोर्ट पर हाजिर नहीं हुए।

कोर्ट में पूर्व सांसद का वारंट इस आख्या के साथ वापस होता रहा कि वारंट पर अंकित पते पर सांसद निवासरत नहीं हैं। जबकि सांसद द्वारा जिले की जनपद न्यायाधीश की कोर्ट पर अग्रिम जमानत याचिका भी प्रस्तुत कर दी गई। हालांकि जनपद न्यायाधीश कोर्ट ने जमानत याचिका 16 जुलाई 2024 को निरस्त कर दी थी। सीजेएम ने परिवाद में सुनवाई के दौरान इस बात का उल्लेख किया है कि पूर्व सांसद को वारंट के संबंध में पूरी जानकारी होने के बाद कोर्ट पर पेश न होने से वाद की कार्रवाई में विलंब हो रहा है। कोर्ट ने पूर्व सांसद को अंतिम मौका देते हुए सात फरवरी 2025 को पुन: पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद भी सांसद कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 फरवरी को गैर जमानतीय वारंट जारी कर 11 मार्च को कोर्ट में तलब किया है।

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