छत्रसाल स्टेडियम में हत्या का मामला: पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली जमानत

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Published By Deepak Mishra
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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या से संबंधित मामले में पहलवान सुशील कुमार को मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कुमार को राहत प्रदान की और उन्हें 50,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें भरने का निर्देश दिया।

कुमार और अन्य पर मई 2021 में कथित संपत्ति विवाद को लेकर धनखड़ और उनके दोस्तों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, धनखड़ के मस्तिष्क को किसी वस्तु के प्रहार से चोट पहुंची थी।

सुशील कुमार की ओर से पेश अधिवक्ता आर के मलिक ने कहा कि कुमार पिछले साढ़े तीन साल से जेल में हैं और अभियोजन पक्ष ने 200 गवाहों का हवाला दिया है, जबकि अब तक केवल 31 की ही गवाही हुई है। अभियोजन पक्ष ने जहां इस याचिका का विरोध किया, वहीं मलिक ने दलील दी कि मुकदमा पूरा होने में लंबा समय लगेगा और कुमार को देरी के आधार पर राहत दी जानी चाहिए।

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