बरेली: शादी समारोह में 100 व्यक्ति ही हो सकेंगे शामिल

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अमृत विचार, बरेली। कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के दृष्टिगत राज्य सरकार ने पूर्व में जारी किये गये आदेशों में संशोधन कर नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों के संबंध में निर्देश जारी कर दिये गए …

अमृत विचार, बरेली। कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम के दृष्टिगत राज्य सरकार ने पूर्व में जारी किये गये आदेशों में संशोधन कर नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों के संबंध में निर्देश जारी कर दिये गए हैं। इसमें वैवाहिक आयोजनों में लोगों की मौजूदगी की संख्या को कम कर दिया है। उपरोक्त कार्यक्रमों में अब सौ से अधिक क्षमता में लोग प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। शासन ने डीएम और एसएसपी को नये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से शासनादेश जारी किया गया। इसमें बताया कि 15 अक्टूबर को जारी निर्देश को निरस्त कर दिया है। पुराने आदेश में सामूहिक आयोजनों में अधिकतम दो सौ लोगों के शामिल होने की मंजूरी थी। अब नए आदेश में संक्रमण की आशंका के चलते सौ लोगों को ही प्रतिभाग करने की अनुमति दी गई है। नियमों के तहत किसी भी बंद स्थान या हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत लेकिन एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनेटाइजर एवं हैंडवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जाएगा। उपरोक्त के साथ-साथ खुले स्थान या मैदान पर ऐसे क्षेत्रफल की 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को प्रतिभाग करने की अनुमति दी गयी है।

कन्टेनमेंट जोन के व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल
जिन मोहल्ले, कालोनी में संक्रमित मिले हैं, वहां बनाए गए कन्टेनमेंट जोन के लोग किसी भी आयोजन में शामिल नहीं हो सकेंगे। वहीं, कन्टेनमेंट जोन में किसी तरह के आयोजन पर पूर्णतया रोक रहेगी। बता दें कि बीते दिनों कन्टेनमेंट जोन को माइक्रो स्वरूप पर निर्धारित किया गया है।

बुजुर्ग और बीमार के शामिल होने पर प्रतिबंध
मांगलिक सामूहिक आयोजन में बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को शामिल होने पर अंकुश रहेगा। यह आदेश सिर्फ आमंत्रित लोगों या उनके परिवार के साथ ही आयोजनकर्ता के परिवार के लोगों पर भी लागू होगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।

मुख्य सचिव की ओर से सोमवार को जो शासनादेश जारी किया गया है, उसका पालन कराया जाएगा। संक्रमण की रोकथाम के लिए किसी तरह की ढिलाई नहीं करने दी जाएगी। उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।- नितीश कुमार, डीएम

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