लखनऊः 31 तक जमा कर दें हाउस टैक्स नहीं तो लगेगा 12 प्रतिशत ब्याज
लखनऊ, अमृत विचार : 31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त हो रहा है। इससे पहले भवन स्वामी बकाया हाउस टैक्स जमा कर दें, नहीं तो 12 प्रतिशत ब्याज के साथ गृहकर जमा करना पड़ेगा। भवन स्वामियों की सुविधा के लिए नगर निगम अवकाश के दिन रविवार को भी सभी जोनल कार्यालय गृहकर जमा करने के लिए खोलेगा।
इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी घर बैठे बकाया गृहकर का भुगतान किया जा सकता है। गृहकर सम्बंधित समस्याओं के समाधान के लिए सभी वार्डों में विशेष शिविर का रविवार को आयोजन किया जाएगा। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने भवन स्वामियों से इस सुविधा का लाभ उठाते हुए बकाया गृहकर जमा करने की अपील की है।
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