Barabanki News : अप्राकृतिक दुष्कर्म में एक को 20 वर्ष कठोर कारावास

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Barabanki, Amrit Vichar : न्यायालय ने नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म के प्रकरण में एक अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास व 35 रुपये अर्थदण्ड अदा करने की सजा सुनाई है। 

थाना जहाँगीराबाद पर नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म के सम्बन्ध में दुराचार, पॉक्सो एक्ट व एससी, एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त करन उर्फ रामकरन यादव पुत्र रमापति यादव निवासी डोभा मजरे थाना जहाँगीराबाद को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-44 ने दोषसिद्ध करार दिया और 20 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

संक्षिप्त विवरण के अनुसार 13 अप्रैल 2022 को थाना जहाँगीराबाद पर वादी द्वारा अभियुक्त करन उर्फ रामकरन यादव के विरुद्ध उसके नाबालिग पुत्र के साथ जबरन डरा व धमकाकर दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में सूचना दी गई।  सूचना के आधार पर थाना जहाँगीराबाद पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन विवेचक ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

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