बदायूं: हत्या के मामले में 12 साल बाद मिली सजा, दो भाइयों समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास

बदायूं, अमृत विचार: गला दबाकर हत्या करने के लगभग 12 साल पुराने मामले में सत्र न्यायाधीश ने दो परिवारों के दो भाइयों समेत चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हर दोषी पर 10-10 हजार जुर्माना लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना अलापुर क्षेत्र के गांव सलेमपुर निवासी नत्थूलाल ने 28 दिसंबर 2013 को तहरीर देकर बताया था कि गांव निवासी तुलाराम, नन्हे पुत्र राजाराम बुधपाल, गोपाल पुत्र प्रकाश से उनकी जमीन को लेकर रंजिश व मुकदमाबाजी चल रही है। 26 दिसंबर की सुबह उनके पिता बादूराम खेत पर बने ट्यूबवैल पर गए थे। जहां योजना बनाकर पहले से बैठे तुलाराम, नन्हे, बुधपाल व गोपाल ने ट्यूबवैल की कोठरी में उनकी गला दबाकर हत्या कर दी थी।
नत्थूलाल का बेटा चार देने ट्यूबवैल पर गया तो आरोपियों को ट्यूबवैल की कोठरी से बाहर आते देखा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना करके साक्ष्य संकलित किए और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर तथा दलीलों को सुनने के बाद चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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