कानपुर में किशोरी से गैंगरेप में तीन को 20-20 साल कैद: 57-57 हजार रुपये भरना होगा जुर्माना, पीड़िता को मिलेंगे इतने रुपये...
कानपुर, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश-25 डॉ. अमित वर्मा की कोर्ट ने बुधवार को किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 57-57 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। तीनों दोषियों के जुर्माना राशि से 28-28 हजार रुपये मिलाकर 84 हजार पीड़िता को दिए जाने का आदेश है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार वर्मा ने बताया कि वादिनी ने चकेरी थाने में लिखित तहरीर देकर बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी रोजाना की तरह तीन नवंबर 2015 को शाम 4 से 5 बजे तक कोचिंग पढ़ने गई थी। शाम सात बजे बेटी डरी-सहमी, रोती हुई घर पहुंची। पूछने पर उसने बताया कि पेट में बहुत दर्द है। कुछ देर बाद सामान्य होने पर बताया कि लाल बंगला के पास रजत नाम का लड़का अपने दोस्त सुखवीर के साथ उसे बहलाकर बाइक से अपने मित्र करन के घर शांतिनगर डिफेंस कालोनी ले गया था।
जहां तीनों ने उसका शारीरिक शोषण किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों रजत, सुखवीर और करन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की और चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर तीनों अभियुक्तों रजत, सुखवीर और करन को सामूहिक दुष्कर्म में दोषसिद्ध करते हुए 20-20 साल की सजा सुनाई। तीनों पर 57-57 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
आंचल खरबंदा मौत केस में भाई की गवाही
अशोकनगर निवासी मसाला कारोबारी सूर्यांश खरबंदा की पत्नी आंचल खरबंदा की मौत के मामले में बुधवार एडीजे-7 की कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार बनाम सूर्यांश खरबंदा धारा 304बी में मृतका आंचल के बड़े भाई अक्षय कुमार की गवाही हुई। अक्षय ने बताया कि उनकी बहन को सूर्यांश और उनका परिवार मारता-पीटता था। दहेज के रूप में 70 लाख रुपये की मांग करते थे। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद त्रिपाठी ने बताया समय की कमी के कारण पूरी सुनवाई नहीं हो सकी। अब सुनवाई 27 मार्च को होगी।
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