Chitrakoot: छेड़खानी का विरोध करने पर किशोरी को कुल्हाड़ी से काटकर मार डाला, दोषी को मिली उम्रकैद की सजा
चित्रकूट, अमृत विचार। खेत से भाजी तोड़ने गई किशोरी से छेड़खानी करने और विरोध पर कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतारने के मामले में दोषी को एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज राममणि पाठक ने आजीवन कारावास की सजा दी। इसे 13 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।
सहायक अभियोजन अधिकारी एसके यादव ने बताया कि 16 दिसंबर 2014 को कर्वी कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 18 वर्षीय पुत्री घर से खेतों की ओर गई थी। दिन ढलने के बाद लौटते समय एक स्थान से वह चने की भाजी तोड़ने लगी। इस दौरान सीतापुर चौकी अंतर्गत गांव निवासी अर्जुन यादव पहुंचा और उसने खेत को अपना बताते हुए गालीगलौज शुरू कर दी।
साथ ही हाथ पकड़कर छेड़खानी करते हुए घसीटकर ले गया। किशोरी के विरोध किए जाने पर अर्जुन ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। आरोपी को घटना के दूसरे दिन 17 दिसंबर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को एससी/एसटी एक्ट कोर्ट के स्पेशल जज राममणि पाठक ने निर्णय सुनाया। दोषसिद्ध आरोपी अर्जुन यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 13 हजार रुपये अर्थदंड भी दिया।
