अलकतरा घोटाले में 28 साल बाद आया फैसला...पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 को तीन-तीन साल की सजा, लगा 15 लाख का जुर्माना

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Published By Vishal Singh
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रांची। अविभाजित बिहार के बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में 28 साल बाद सीबीआई कोर्ट का आज फैसला आया।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने आज यहां बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित पांच आरोपितों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी पर 15- 15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा पाने वाले में पूर्व मंत्री इलियास हुसैन , शहाबुदीन बेग, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा शामिल है।

वहीं मामले में ट्रायल फेस कर रहे सात आरोपितों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में 28 साल बाद मुकदमे से बरी किया है। इनमें केदार पासवान, गणपति रामनाथ, शीतल प्रसाद माथुर, तरुण कुमार गांगुली, रंजन प्रधान, शोभा सिन्हा और महेश चंद्र अग्रवाल को बरी किया।

अदालत ने बीते 22 मार्च को दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद फैसले की तारीख निर्धारित की थी। साल 1994 के इस घोटाले का पर्दाफाश 1997 में हुआ। इसके बाद सीबीआई ने मंत्री सहित अन्य अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच प्रारंभ की थी। मामला हजारीबाग का रोड निर्माण से जुड़ा हुआ था।

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