प्रयागराज : कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित मुकदमों के स्थानांतरण मामले की सुनवाई 8 मई को सुनिश्चित

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Published By Vinay Shukla
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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित अतिरिक्त मामलों को मथुरा न्यायालय से हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के मामले की सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने कोर्ट के 18 मार्च के आदेश के अनुपालन हेतु कोर्ट से समय मांगा, जिसे स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई आगामी 8 मई को सुनिश्चित कर दी गई।

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की एकलपीठ ने भगवान श्री कृष्ण लला विराजमान और चार अन्य की ओर से दाखिल स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मौजूदा याचिका में विभिन्न न्यायालयों में दाखिल कई संबंधित मामलों को केंद्रीकृत करने की मांग की गई है। यह याचिका उस भूमि से जुड़े विवाद की ऐतिहासिक और जटिल प्रकृति को उजागर करती है, जहां वर्तमान में शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है।

जिसके बारे में हिंदू पक्ष दावा करता है कि यह भगवान कृष्ण का वास्तविक जन्मस्थान है। याची की ओर से तर्क दिया गया कि इन मामलों को हाईकोर्ट में एकीकृत करने से उनके महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निहितार्थों को देखते हुए अधिक सुव्यवस्थित और केंद्रित निर्णय सुनिश्चित होगा।

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