20 साल की कैद : नाबालिग से जोर जबरदस्ती कर बनाए थे सम्बन्ध, गर्भवती होने पर पीड़िता को छोड़ा : दोष सिद्ध होने पर अदालत ने सुनाया फैसला

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Published By Vinay Shukla
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Rape of a minor : विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट दीप नारायन तिवारी ने नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 25 हजार रुपए अर्थ दण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है।  

कोतवाली जरवा में एक महिला ने 31 जुलाई 2023 को प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि गांव के संदीप ने मेरी नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया जिससे मेरी नाबालिक लड़की गर्भवती हो गई। हम लोगों ने शिकायत किया तो संदीप और उनके पिता रामफेर सहित कई लोगों ने धमकी दी और गालियां दी।

पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच के बाद संदीप के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट पवन कुमार वर्मा ने 7 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के न्यायाधीश ने संदीप को नाबालिक से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद और 25 हजार रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।

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