Bareilly: 86 हजार पुराने वाहन सस्पेंड, ग्रीन टैक्स जमा कराएं वरना होगी कार्रवाई

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Published By Vikas Babu
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बरेली, अमृत विचार: जिले में 86 हजार वाहन ऐसे हैं, जिनकी 15 साल की उम्र पूरी हो चुकी है। इनका पंजीकरण निलंबित कर दिया गया है। इनमें 75 हजार से अधिक दो पहिया (बाइक, स्कूटी), पांच हजार कारें और एक हजार अन्य वाहन हैं। इन वाहनों का पुनः पंजीकरण कराने के लिए विभाग वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर रहा है कि स्पष्ट किया कि आवेदन के साथ 600 रुपये ग्रीन टैक्स जमा कर फिर से पांच साल के पंजीकरण करा लें। यह वाहन सड़क पर दौड़ते मिले तो वाहन स्वामियों पर कार्रवाई की जाएगी।

परिवहन विभाग दफ्तर में करीब सवा दस लाख वाहन पंजीकृत हैं। इसमें करीब पांच लाख कारें, टेंपो, टैक्सी, ई-रिक्शा, ट्रक, डीसीएम, पिकअप, लोडर आदि कामर्शियल वाहन हैं। दो पहिया वाहनों में बाइक व स्कूटी की संख्या अधिक है। मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक वाहनों की फिटनेस का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष जमा करना होता है। जबकि निजी वाहन और बाइक का वन टाइम पंजीकरण पंद्रह साल के लिए होता है। परिवहन विभाग ने जिले के 86 हजार वाहन चिन्हित किए हैं वे दिसंबर 2009 के पहले के हैं।

फिटनेस जांच में पास, तभी होगा पंजीकरण
एआरटीओ प्रशासन मनोज कुमार बताते हैं मियाद पूरी कर चुके वाहनों के संचालक जिले की आबोहवा खराब कर रहे हैं। इन वाहनों की वजह से आम जनता को खतरा उत्पन्न होगा। पंजीकरण से पहले वाहन की फिटनेस जांच होगी। यदि फिटनेस में वाहन सही निकला तो ही उसका पंजीकरण पांच साल के बढ़ाया जाएगा।

जुर्माना के साथ जमा करें टैक्स
जिन वाहनों का पंजीकरण निलंबित हुए छह माह से एक सालबीत चुका है। उन्हें भी विभाग की ओर से एक मौका दिया जा रहा है। एआरटीओ प्रशासन बताते हैं कि 500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से कार और 300 रुपये प्रति माह के हिसाब से बाइक पर जुर्माने का प्रावधान है। वाहन का फिर से पंजीकरण कराने के दौरान टैक्स के साथ प्रति माह के हिसाब से यह जुर्माना जमा करना पड़ेगा। वाहन स्वामी अब भी पंजीकरण कराने के लिए आवेदन नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि वह इच्छुक नहीं है। उनके वाहनों का डाटा पोर्टल से हटा दिया जाएगा। इसके बाद उनका वाहन वैध नहीं रहेगा।

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