हिस्ट्रीशीटर सऊद अख्तर को हत्या के प्रयास में 10 साल कैद: कानपुर में बसपा नेता पिंटू सेंगर पर की थी फायरिंग, पप्पू स्मार्ट की हाजिरी माफी याचिका निरस्त

हिस्ट्रीशीटर सऊद अख्तर को हत्या के प्रयास में 10 साल कैद: कानपुर में बसपा नेता पिंटू सेंगर पर की थी फायरिंग, पप्पू स्मार्ट की हाजिरी माफी याचिका निरस्त

कानपुर, अमृत विचार। बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या के प्रयास में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हिस्ट्रीशीटर पप्पू स्मार्ट व सऊद अख्तर को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सऊद अख्तर को 10 साल की सजा सुनाई और जेल भेज दिया। वहीं पप्पू स्मार्ट ने हाजिरी माफी की याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसके बाद भी हाजिर न होने पर कोर्ट ने पप्पू स्मार्ट के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी कर 6 दिन के अंदर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। 

17 जनवरी 2017 को बसपा नेता नरेंद्र सेंगर उर्फ पिंटू पनकी मंदिर दर्शन करने गए थे। मंदिर से लौटने के दौरान रात करीब 10 बजे वह रामादेवी पहुंचे थे, तभी दो बाइकों पर सवार हरजेंदरनगर लाल बंगला निवासी हिस्ट्रीशीटर पप्पू स्मार्ट, जाजमऊ के हिंदुस्तान कंपाउंड निवासी सऊद अख्तर समेत 4 लोगों ने पिंटू को घेरकर उनपर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान गोली पिंटू सेंगर के चेहरे में लगी थी। घायल अवस्था में कार भगाते हुए पिंटू चकेरी थाने पहुंचे और घटना की जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल बसपा नेता को कांशीराम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उन्हें रीजेंसी रेफर किया गया। मामले में बसपा नेता के छोटे भाई धर्मेंद्र सिंह ने चकेरी थाने में हत्या के प्रयास की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी)- 52 राहुल सिंह की कोर्ट में ट्रायल पर था। एडीजीसी जितेंद्र पांडेय ने बताया कि 9 गवाह अभियोजन की ओर से पेश किए गए। मंगलवार को कोर्ट में फैसला सुनाया जाना था, जिस पर पप्पू स्मार्ट ने कोर्ट में हाजिरी माफी की याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए पप्पू स्मार्ट व सऊद अख्तर को दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने के दौरान सऊद अख्तर कोर्ट में मौजूद था, कोर्ट ने उसे 10 साल कैद व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं पप्पू स्मार्ट के हाजिर न होने पर कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी करते हुए 6 दिन के अंदर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।

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