रामपुर: पति की हत्या में पत्नी समेत तीन को आजीवन कारावास

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Edited By Amrit Vichar
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रामपुर, अमृत विचार। ससुराल में ग्रामीण की हत्या के मामले में एफटीसी प्रथम की कोर्ट ने पत्नी सहित तीन दोषियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 20-20 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

टांडा थाना क्षेत्र के नया गांव निवासी तेजराम का कहना है कि उसने अपने बेटे राजाराम की शादी कुछ साल पहले पास की ही रहने वाली जगवती से की थी। शादी के बाद से दोनों में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। राजाराम की पत्नी अपने मायके में ही रहती थी। आरोप है कि 12 अगस्त 2022 को  राजाराम अपनी पत्नी को गांव मधुपुरी में बुलाने गया था। रंजिश के चलते आरोपियों ने 13 अगस्त को राजाराम की पत्नी जगवती, टेकचंद्र, जमनादेवी, राजकुमार, अशोक कुमार ने एक राय मशवरा होकर  राजाराम का गला घोंटकर हत्या कर दी थी। 

इस मामले में पति सहित 5 लोगों पर मृतक के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने  विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसके बाद मामले की सुनवाई एफटीसी प्रथम की कोर्ट में हो रही थी। सोमवार को न्यायिक अधिकारी कैलाश कुमार ने दोषी जगवती, राजकुमार, अशोक कुमार को आजीवन  कारावास और प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। एडीजीसी  प्रताप मौर्य ने बताया कि इस मामले में इंस्पेक्टर सहित 11 लोगों के बयान दर्ज कराए गए।

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