बाराबंकी: गैर इरादतन हत्या में तीन को दस दस साल कारावास

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Published By Deepak Mishra
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बाराबंकी, अमृत विचार। न्यायालय ने गैर इरादन हत्या के प्रकरण में तीन दोष सिद्ध अभियुक्तों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 16-16 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना सतरिख पर गैर इरादन हत्या के सम्बन्ध में पंजीकृत भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त पप्पू उर्फ संजय भारती पुत्र शंकर प्रसाद, अजय पुत्र उमाशंकर, उमाशंकर पुत्र स्व. सुंदरलाल निवासी करौडा कला थाना सतरिख को विभिन्न धाराओं में न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-9 ने दोष सिद्ध करते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 16-16 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

संक्षिप्त विवरण के अनुसार 20 मई 2020 को वादी अशोक कुमार पुत्र दुर्गाप्रसाद निवासी करौंदी कलां थाना सतरिख ने पुलिस को सूचना दी कि गांव के ही रहने वाले पप्पू उर्फ संजय भारती पुत्र शंकर प्रसाद, अजय पुत्र उमाशंकर, उमाशंकर पुत्र स्व0 ने वादी तथा उसके भाई विनोद कुमार के साथ मारपीट की, मारपीट के दौरान वादी का भाई विनोद कुमार घायल हो गया जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। जहां विनोद कुमार की मृत्यु हो गयी।

इस सूचना के आधार पर थाना सतरिख पर गैर इरादतन हत्या का मामला पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक प्रभारी निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

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