हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में सुरक्षित रखा फैसला

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। पिछली सुनवाई के दौरान एएसआई ने पेन ड्राइव के माध्यम से सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल की, जिसे कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को अपनी अभिरक्षा में रखने का निर्देश दिया, साथ ही एएसआई के अधिवक्ता ने भी जवाबी हलफनामा ई-फाइल किया था, जिसकी हार्ड कॉपी कोर्ट में ही पुनरीक्षण वादी के अधिवक्ता को दे दी गई। 

वहीं दूसरी ओर मस्जिद कमेटी ने प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए  समय मांगा तो कोर्ट ने मामले की सुनवाई 13 मई को सुनिश्चित कर दी थी। बता दें कि सिविल न्यायालय, संभल ने जामा मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की थी। 

इस पर गत 8 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सर्वे पर रोक लगा दी थी, साथ ही मामले से संबंधित सभी विपक्षियों से जवाब भी मांगा था। उक्त आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ ने मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल सिविल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। अब उत्तर प्रदेश सरकार, एएसआई, विशेष कमेटी, हिंदू पक्ष, मस्जिद कमेटी सहित सभी पक्षकारों ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। इसके बाद कोर्ट को यह तय करना है कि मस्जिद कमेटी की मांग और निचली अदालत का निर्णय सही है या नहीं।

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