सेबी ने स्ट्रेटा एसएम रीट के साथ लेनदेन को लेकर निवेशकों को किया आगाह

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Edited By Amrit Vichar
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नई दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेशकों को स्ट्रेटा स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (एसएम आरईआईटी) के साथ लेनदेन करने के प्रति बुधवार को आगाह किया, क्योंकि यह अब एक विनियमित मध्यस्थ या एसएम रीट नहीं है। 

सेबी-पंजीकृत एसएम रीट- स्ट्रेटा एसएम रीट के प्रतर्वक के खिलाफ कुछ कानूनी कार्यवाही की समीक्षा के बाद बाजार नियामक ने निवेशकों को सतर्क किया है। नियामक ने कहा कि उसने स्ट्रेटा एसएम रीट, इसके स्वतंत्र निदेशक, अनुपालन एवं अन्य अधिकारियों तथा न्यासी के साथ बातचीत की है। 

सेबी की ओर से जारी बयान के अनुसार, ‘‘ वहां हुई बातचीत और विचार-विमर्श के आधार पर स्ट्रेटा एसएम रीट ने एसएम आरईआईटी के रूप में अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र को वापस कर दिया और वह खुद को सेबी-विनियमित मध्यस्थ या एसएम रीट के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा। ’’ 

इसके बाद नियामक ने निवेशकों को इसके साथ लेन-देन करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। सेबी ने कहा कि स्ट्रेटा एसएम रीट ने आज तक कोई भी एसएम रीट योजना शुरू नहीं की है और न ही किसी भी पहले से मौजूद आंशिक रियल एस्टेट इकाई को एसएम रीट योजना के रूप में स्थानांतरित किया है। 

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