बदायूं : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास

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Published By Pradeep Kumar
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दोषी पर लगाया 34 हजार रुपये जुर्माना, पीड़िता को दी जाएगी 75 प्रतिशत धनराशि

बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट कक्ष तीन की न्यायाधीश निधि ने दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास और 34 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार एक व्यक्ति ने 2 नवंबर 2022 को उझानी पुलिस को तहरीर दी थी। बताया कि उनका दूर कर रिश्तेदार अलापुर क्षेत्र के गांव मोहन नगला निवासी रिश्तेदार सुनील पुत्र रामवीर उनके रिश्तेदार वीरपाल के घर आता-जाता था। वह जिला फर्रुखाबाद के थाना अमृतपुर क्षेत्र के गांव गलहापुर निवासी अवनीश पुत्र जबर सिंह, चौकी गौटिया निवासी प्रदीप पुत्र चोखे, वीरपाल के सहयोग से 14 साल की बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। तकरीबन 15 दिनों के बाद रात लगभग 12 बजे उझानी बाइक पास से पीड़िता को बरामद कर लिया। पीड़िता ने बताया कि सुनील ने रात 12 बजे उसे फोन करके घर बुलाया था। बाइक पर बैठाकर दिल्ली ले गया। जहां 15 दिनों तक कमरे में बंद रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। रुपये खत्म होने पर वह उझानी आया और पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। विवेचक निरीक्षक यशपाल ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। पुलिस ने आरोपी सुनील को दोषी मानते हुए सोमवार को सजा सुनाई।

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