प्रयागराज :अब्बास अंसारी के घृणास्पद भाषण मामले में सरकार से मांगा जवाब

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Published By Vinay Shukla
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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में मऊ जनपद में दर्ज घृणास्पद भाषण के कथित मामले में अब्बास अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए विपक्षी संख्या दो/पुलिस निरीक्षक गंगाराम को भी जवाब दाखिल करने का अवसर दिया है। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता द्वारा हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह के समय की मांग को स्वीकार करते हुए अतिरिक्त समय दिया।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ ने अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। अंसारी ने उक्त याचिका में उस फोरेंसिक रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें सांसद के एक विवादित भाषण की ऑडियो क्लिप का विश्लेषण किया गया था। यह भाषण वर्ष 2022 में विधानसभा चुनावों में जिला मऊ में एक रैली के दौरान दिया गया था, जिसमें सांसद द्वारा अधिकारियों को चुनावों के नतीजों के बाद अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। चुनाव प्रचार के दौरान उक्त भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद मऊ पुलिस ने अब्बास अंसारी और उनके भाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 171एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था। अब मामले की अगली सुनवाई आगामी 11 जून को सूचीबद्ध की गई है।

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