बलरामपुर: नशे के सौदागर को 15 वर्ष की सजा, डेढ़ लाख का जुर्माना

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Published By Deepak Mishra
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बलरामपुर,अमृत विचार। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के निर्देशन में थाना हर्रैय्या क्षेत्र में 08 किलो 550 ग्राम अवैध चरस बरामद होने के मामले में दोषी अभियुक्त राम किशन यादव को न्यायालय द्वारा 15 वर्ष कठोर कारावास व 150,000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

इस मामले में थाना हरैया मे राम किशन यादव के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियोग की विवेचना उ.नि. मंशाराम रावत द्वारा की गई और आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार त्रिपाठी और रवीन्द्र प्रताप सिंह, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान और थाना हर्रैय्या द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

इस ऑपरेशन के तहत पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है।

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