बदायूं: नाबालिग को भगाकर रेप करने के दोषी को 10 साल का कारावास
बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट कक्ष तीन की न्यायाधीश निधि ने दोषी पाते हुए 10 साल की कारावास और 34 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता काके इलाज के लिए देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना उघैती में तहरीर देकर बताया कि ओमपाल पुत्र अनोखे 27 अप्रैल 2013 की रात लगभग 8 बजे किशन पाल की मदद से उनकी नाबालिग बेटे को बहला फुसलाकर ले गया था। गांव निवासी तीन लोंगों ने उन्हें बेटी को ले जाते देखा था। उन्होंने अपनी बेटी की जगह-जगह तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। रात में उनकी बेटी किसी तरह घर आ गई और आपबीती बताई।
18 मई को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बेटी बयान हुए तो उसने बताया था कि ओमपाल उसके घर पर आया था। कृष्णपाल की मदद से उसे बहला फुसलाकर कासगंज ले गया था। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। न्यायालय में ओमपाल के खिलाफ नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष की विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दोषी ओमपाल को सजा सुनाई है।
