RTE: स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक्शन में DM, लखनऊ में इन Schools पर दर्ज होगी FIR
लखनऊ, अमृत विचार: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 की धारा 12(1) ग के अंतर्गत गरीब परिवारों के बच्चों के प्रवेश की प्रक्रिया की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सख्त दिखाई दिए है। आरटीई का उल्लंघन करने वाले चार स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी साथ ही मान्यता रद्द कराने की भी चेतावनी दी गई है।
जिला प्रशासन ने गरीब बच्चों की शिक्षा में बाधा बन रहे स्कूलों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। आरटीई के तहत प्रस्तावित 100 % बच्चों को एडमिशन देने का लक्ष्य है। जिसमें 95% का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। इस साल 17570 सीटों पर प्रवेश होना था। जिसमें से 3000 बच्चों ने प्रवेश लेने से मना कर दिया है।
बीएसए राम प्रवेश ने बताया कि आरटीई का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश बैठक में दिए गए। उल्लंघन करने वाले लखनऊ की नामी स्कूल जिसमें सेठ जयपुरिया, सीएमएस, बाल गाइड स्कूल, जीडी गोयंका स्कूल है। इन विद्यालयों की मान्यता अनापत्ति प्रमाण पत्र को वापस करने के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक मंडल को पत्र भेजा जाएगा
भिक्षावृत्ति से निकालकर शिक्षा की ओर बढ़ावा
लखनऊ में जिला प्रशासन गरीब बच्चों को भिक्षावृत्ति से निकालकर शिक्षा की ओर बढ़ावा दे रहा है। वहीं दूसरी ओर लखनऊ के नाम चीन प्राइवेट स्कूल सरकार के इन मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कि भिक्षावृत्ति से निकले हुए गरीब बच्चों को शिक्षा संस्थान में एडमिशन जरूरी है। गरीब बच्चों की शिक्षा में अगर कोई रोड़ा बनेगा तो उसके खिलाफ करवाई देखने को मिलेगी।
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