शाहजहांपुर: 150 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए युवक को 10 साल की सजा

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Published By Monis Khan
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शाहजहांपुर, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश चन्द्र मोहन चतुर्वेदी की अदालत ने 150 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोद अंगुरिया को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 25,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त 3 माह का कारावास भुगतना होगा।

प्रमोद अंगुरिया निवासी मोहल्ला नवादा इन्देपुर, थाना कोतवाली को 23 दिसंबर 2022 की रात जिला अस्पताल पुलिया तिराहे पर गश्त कर रही पुलिस टीम ने संदिग्ध हालात में रोककर पकड़ा था। उसकी जामा तलाशी में 150 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। पुलिस ने मौके पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के सभी प्रावधानों का पालन करते हुए गिरफ्तारी और बरामदगी की कार्यवाही की थी। अभियोजन की ओर से पेश साक्ष्य और विवेचना में यह सिद्ध हुआ कि अभियुक्त के पास मिली स्मैक व्यावसायिक मात्रा से कम लेकिन न्यूनतम सीमा से अधिक थी, जो एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/22 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
 
विशेष लोक अभियोजक ने दलील दी कि यह गम्भीर अपराध है और अभियुक्त के प्रति कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष ने अभियुक्त की गरीबी और पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए नरमी की अपील की, जिसे अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए नामंजूर कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियुक्त के पास मिली अवैध स्मैक की मात्रा और अपराध की प्रकृति को देखते हुए उसे कठोरतम दंड दिया जाना न्यायसंगत है। 

कोर्ट ने एनडीपीएस की धारा 8/22 (ख) के तहत अधिकतम सजा देते हुए यह भी आदेश दिया कि सजा के दौरान पहले से जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। कोर्ट ने बरामद माल राज्य सरकार के हक में जब्त करने का आदेश दिया है। साथ ही निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजने के निर्देश भी जारी किए।

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