चंदौसी: पॉक्सो के दोषी को 12 वर्ष का कारावास व 31 हजार जुर्माना

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Published By Monis Khan
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चन्दौसी, अमृत विचार। कोर्ट ने पॉक्सो ने दोषी को 12 वर्ष का कारावास व 31 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि थाना धनारी के एक गांव निवासी ने थाने में तहरीर दी कि 6 सितंबर 2016 की सुबह 4 बजे उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से गायब थी।

गांव के दो युवकों ने बताया कि उनकी पुत्री को तेजपाल उर्फ तेजराम के साथ देखा है। पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी पुत्री घर से जेवर ले गई। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी तेजपाल व उसकी मां कलावती के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर ली। तेजपाल के विरुद्ध 376 व पॉक्सो एक्ट बढ़ाई गई।

उक्त वाद की सुनवाई न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना। जिसमें कलावती को दोषमुक्त कर दिया। जबकि तेजपाल को दोषी मानते हुए 12 वर्ष का कारावास व 31 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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