एराईज हॉस्पिटल में बच्चे की मौत का मामला : आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एनएमसी को भेजा पत्र
अमृत विचार,लखनऊ । गोमतीनगर विस्तार स्थित एराईज हॉस्पिटल में बच्चे की मौत मामले में दोषी मिले दोनों डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एनएमसी (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग) को पत्र भेजा है। एनएमसी दोनों डॉक्टरों की प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा सकती है। एनएमसी से दंड तय होने बाद स्वास्थ्य विभाग अस्पताल पर कार्रवाई करेगा।
गोमतीनगर विस्तार सेक्टर- 6 निवासी मो. तौफीक ने सड़क हादसे में घायल बेटे मो. रजा (5) को विनोद हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। दाहिने पैर की हड्डी टूटी होने पर एराईज अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। 26 दिसंबर को इलाज दौरान बच्चे की मौत हो गई थी। पिता ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगा एडी मंडल डॉ. जीपी गुप्ता से शिकायत की। उन्होंने जांच की, जिसमें पाया कि मरीज की हेड इंजरी को गंभीरता से नहीं लिया गया।
आर्थोपैडिक सर्जन डॉ. संतोष गुप्ता व एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. रितुज सोमवंशी की लापरवाही से हालत बिगड़ी थी। एडी ने दोनों डॉक्टरों को दोषी करार देते हुए कार्रवाई की संस्तुति की। अस्पताल संचालक अदनान पर भी कार्रवाई को कहा है। सीएमओ ने दोनों डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एनएमसी को पत्र भेजा है। सीएमओ डॉ. एनबी सिंह का कहना है एनएमसी जरिये दंड तय होने बाद आगे की कार्रवाई होगी।
