बदायूं: कातिलाना हमले के दोषी को सात साल का कठोर कारावास

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Edited By Amrit Vichar
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बदायूं, अमृत विचार। कातिलाना हमला करके लहूलुहान करने के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 10 के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने दोषी पाते हुए सात साल के कठोर कारावास और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार दातागंज क्षेत्र के गांव नौनी टिकन्ना निवासी दानवीर ने एक अक्टूबर को तहरीर देकर बताया कि सुबह साढ़े 10 बजे उनके पिता महेश कश्यप पुत्र श्यामलाल घास काटने के लिए खेत पर गए थे। वह घास काट रहे थे। इसी दौरान रोहित सिंह वहां आया और महेश कश्यप से गाली-गलौज करने लगा। कहा कि हिम्मत कैसे हुई उनके खेत की पेड़ पर घास काटने की।

रोहित सिंह के शोर मचाने पर उसके पिता रूसे और एक अन्य व्यक्ति आ गया। उन्होंने जान से मारने की नीयत से नाजायज असलाह से महेश कश्यप को गोली मार दी। वह लहूलुहान होकर गिर गए। आरोपी मौके से भाग गए।

न्यायालय में रूसे पुत्र गजेंद्र पाल पर महेश कश्यप पर कातिलाना हमले के आरोप में मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद आरोपी रूसे को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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