CM योगी पर बनी फिल्म 'अजेय' को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को लगाई फटकार, जानें क्या है विवाद...
मुंबई। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन से प्रेरित एक फिल्म को मंजूरी देने में अनावश्यक बाधा डालने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फटकार लगायी है।
‘अजेय - द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी’ नामक यह फिल्म योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। फिल्म योगी आदित्यनाथ के जीवन को चित्रित करती है।
फिल्म निर्माताओं के अनुसार, सीबीएफसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने से पहले योगी आदित्यनाथ से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने को कहा था। इस शर्त को अनुचित बताते हुए फिल्म निर्माताओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने की। न्यायमूर्ति डेरे और न्यायमूर्ति गोखले की खंडपीठ ने सवाल किया कि सीबीएफसी फिल्म देखे बिना प्रमाणन पर फैसला कैसे ले सकता है। न्यायाधीशों ने बोर्ड को फिल्म देखने, किसी भी आपत्तिजनक सामग्री की पहचान करने और फिल्म निर्माताओं को इसकी सूचना देने का निर्देश दिया।
अदालत ने बोर्ड को निर्देश दिया कि वह हटाए जाने वाले किसी भी दृश्य या संवाद के बारे में योगी आदित्यनाथ को सूचित करे। अदालत ने कहा कि सीबीएफसी फिल्म निर्माताओं को योगी आदित्यनाथ या उनके कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, जिससे संवैधानिक सीमाओं के भीतर कलात्मक स्वतंत्रता के लिए एक मिसाल कायम होगी।
