बलरामपुर : 2014 हत्या कांड में दो दोषियों को उम्रकैद, 30-30 हजार का जुर्माना
बलरामपुर, अमृत विचार : ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत बलरामपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2014 के एक हत्या कांड में अदालत ने दो दोषियों अरुण कुमार तिवारी उर्फ कल्लू और प्रहलाद तिवारी को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर ₹30,000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला क्या था : 9 सितंबर 2014 को थाना हर्रैया क्षेत्र के ग्राम कमदा निवासी बदलूराम शुक्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुराने विवाद में दोनों अभियुक्तों ने उनके पुत्र की हसिया से हमला कर हत्या कर दी। इस मामले की विवेचना उ0नि0 राम किशुन राणा ने की थी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडे, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी, एडीजीसी नवीन तिवारी, राजकुमार सिंह और थाना हर्रैया पुलिस ने लगातार प्रभावी पैरवी की। एएसजे बलरामपुर की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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