बदायूं : किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद
किशोरी को गाड़ी में डालकर दिल्ली ले जाकर की थी मारपीट और दुष्कर्म
बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की को धोखे से बुलाकर जबरिया गाड़ी में डालने और दिल्ली के एक कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दो पाते हुए 20 साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की पूरी पीड़िता को धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा में थाना बिनावर पर तहरीर देकर बताया कि उसकी 14 साल की बेटी 20 नवंबर 2022 की दोपहर 4 बजे गांव के धर्म सिंह के घर बैठने गई थी। वह देर शाम तक वापस घर नहीं लौटी। वह बेटी को देखने के लिए गए। जहां धर्म सिंह, राजेश, अमरकांत, संजू ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। बहकी बातें करनी शुरू कर दी। बाद में कहा कि उनके लड़की को तलाश करा देंगे। वह लड़की खोजने के बहाना बनाकर कहीं चले गए। बाद में किशोरी को बरामद कर लिया गया था।
उसने बताया था कि अमरकांत की बहन के कहने पर वह उसके घर पर गई थी। जहां अमरकांत अन्य लोगों के साथ उसके जबरन गाड़ी में बैठाकर कहीं ले गया। वह लोग उसे एक कमरे में बंद करके चले गए। अमरकांत किशोरी के साथ मारपीट करता था। उन्होंने किशोरी को दिल्ली में 20-22 दिन रखा। अमरकांत उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। बाद में अमरकांत ने उसे धमकी देकर बदायूं की बस में बैठा दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की थी। न्यायालय में अमरकांत पुत्र धर्म सिंह पर नाबालिग लड़की को बहलाकर गाड़ी में डालकर दिल्ली ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद अमरकांत को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
