वाराणसी कोर्ट में राहुल गांधी मामले में सुनवाई, सिख समुदाय पर दिए बयान को लेकर MP/MLA कोर्ट में पेश होने का आदेश 

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Published By Anjali Singh
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वाराणसी। वाराणसी के एमपी/एमएलए कोर्ट में बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका यात्रा के दौरान सिख समुदाय के बारे में दिए गए बयान को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 25 अगस्त निर्धारित की है। अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। 

इसका विरोध करते हुए वादी पक्ष ने तर्क दिया कि धारा 173(4) के तहत विपक्षी को सुनने का कोई औचित्य नहीं है। इस पर न्यायालय ने कहा कि अगली तारीख, 25 अगस्त को इस मुद्दे पर पुनः बहस होगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष सितंबर में अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने भारत में सिख समुदाय के संबंध में एक बयान दिया था। 

इस बयान के खिलाफ वाराणसी के तिलमापुर निवासी नागेश्वर मिश्रा ने याचिका दायर की थी। श्री तिवारी ने बताया कि नागेश्वर मिश्रा ने न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दायर किया था, जिसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी/एमएलए) की कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। इसके बाद नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने 21 जुलाई को स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकरण में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

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