बाराबंकी: तीन तस्करों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास, एक दोषमुक्त
बाराबंकी, अमृत विचार। न्यायालय ने मादक पदार्थ की तस्करी के प्रकरण में 3 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कठोर कारावास व 1-1 लाख रुपये का अर्थदण्ड अदा करने की सजा सुनाई है। थाना जैदपुर पर मादक पदार्थ तस्करी के सम्बन्ध में एनडीपीएस एक्ट के तहत शरद वर्मा पुत्र दुर्गेश वर्मा, शिवम पाठक पुत्र जयप्रकाश पाठक निवासी ग्राम कोटवा सड़क व रामकुमार यादव पुत्र चन्द्रशेखर निवासी पूरे निहाल मजरे गाजीपुर थाना रामसनेहीघाट के खिलाफ दर्ज मुकदमे की धाराओं में न्यायालय अपर जिला सत्र एवं न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) कोर्ट संख्या-8 द्वारा दोष सिद्ध करार दिया गया। प्रत्येक को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व एक एक लाख रुपये अर्थदण्ड से दण्डित से किया गया।
संक्षिप्त विवरण के अनुसार 23 दिसंबर 2023 को थाना जैदपुर पर वादी उपनिरीक्षक सतीश कुमार सिंह थाना जैदपुर ने तीन तस्करों के साथ ही सूर्यप्रकाश वर्मा उर्फ नितिन पुत्र दिलीप वर्मा निवासी कोटवा सड़क के पास से 1.27 किलोग्राम अवैध मारफीन बरामदगी के सम्बन्ध में तहरीर दी गई।
तहरीर के आधार पर थाना जैदपुर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक वीर सिंह थाना जैदपुर ने साक्ष्य संकलन कर वैज्ञानिक विधि से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय द्वारा सूर्यप्रकाश वर्मा उर्फ नितिन पुत्र दिलीप वर्मा को दोषमुक्त किया गया।
