प्रयागराज: चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में सपा सांसद रेवती रमण को हाईकोर्ट से राहत
प्रयागराज, अमृत विचार : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता उल्लंघन और मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में सपा सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है।न्यायमूर्ति समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश रेवती रमण की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर 2024 को होगी।
मामला क्या है?
25 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के दौरान करेली क्षेत्र स्थित लेखपाल प्रशिक्षण केंद्र मतदान केंद्र पर सपा सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह अपने वाहन और गनर के साथ पहुंचे थे। आरोप है कि उनके वाहन पर पुराने चुनाव प्रचार पास और समाजवादी पार्टी के झंडे लगे थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में समर्थक नारेबाजी करने लगे और पुलिस बल से अभद्रता करते हुए मतदान में बाधा डालने की कोशिश की।
एफआईआर दर्ज
इस घटना के बाद उपनिरीक्षक मनीष कुमार राय की तहरीर पर करेली थाने में सांसद व अन्य के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 131 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस बल की मौजूदगी में भीड़ को हटाकर मतदान केंद्र के बाहर शांति बहाल की गई थी।
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