पूर्व एमएलसी इकबाल के बेटों को तीन साल बाद किया गया जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

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Published By Deepak Mishra
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सहारनपुर। सहारनपुर में इनामी खनन माफिया और पूर्व एमएलसी इकबाल उर्फ बाल्ला के चारों बेटों को सहारनपुर जिला जेल से रिहा कर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद जावेद, अफजाल, अलीशान और वाजिद को बीती रात सहारनपुर जेल से रिहा कर दिया गया।

इनके वकील संजय वर्मा ने आज बताया कि नवंबर 2024 में उच्चतम न्यायालय में इनकी जमानत की याचिका दाखिल की गई थी जिसमें उन्होंने अदालत के समक्ष दलील रखी थी कि याचिकाकर्त्ताओं को अदालतों से पूर्व में जब भी जमानत मिली तो उनके खिलाफ नए मुकदमें दर्ज कर लिए गए जिससे उनकी रिहाई ना हो सके। इसी माह की 22 अगस्त को वकील संजय वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसी माह 13 अगस्त को याचिकाकर्त्ताओं के थाना मिर्जापुर में एससी/एसटी एवं अन्य धाराओं में मुकदमें दर्ज करा दिए गए थे।

पूरी सुनवाई करने के बाद न्यायालय ने इकबाल के चारों बेटों की कल जमानत मंजूर कर ली थी और रिहाई के आदेश जारी किए थे। सहारनपुर जेल अधीक्षक सत्यप्रकाश सिंह ने आज बताया कि अदालत से रिहाई कर फरमान मिलने के बाद चारों को जेल से रिहा कर दिया गया।

इकबाल के चारों बेटें मई 2022 से अक्टूबर 2022 के बीच गिरफ्तार किए गए थे। सहारनपुर पुलिस ने इकबाल के खिलाफ भी कई मामले दर्ज किए हुए हैं लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक इकबाल की लोकेशन खाड़ी के देशों में मिल रही है। इकबाल पर लाखों रूपयों का इनाम भी घोषित किया हुआ है।  

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