बदायूं : अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के दोषी पिता को कैद

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Published By Pradeep Kumar
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न्यायाधीश ने सुनाई दस साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा

बदायूं, अमृत विचार। कलयुगी पिता ने अपनी सगी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जिसका मामला कोर्ट में चल रहा था। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष दो के न्यायाधीश नीरज कुमार गर्ग ने आरोपी पिता को दोषी पाया है। उसे दस साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। पीड़िता की मां व आरोपी की पत्नी की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी मुकदमा ने अपने‌ ही पति नसीम के खिलाफ कोतवाली सहसवान में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर में महिला ने कहा कि पति कई महीनों से डरा धमकाकर कक्षा सात में पढ़ने वाली अपनी 14 साल की बेटी के साथ जबरदस्ती बुरा काम करता आ रहा है। 31 जनवरी 2022 दोपहर लगभग तीन बजे पति झाड़ू लगाते समय बेटी को पकड़कर कमरे में ले गया। जहां उसके साथ गलत काम किया। महिला ने ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा। उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। पीड़िता ने बताया कि उसका पिता मां को पानी में मिलाकर नशीली दवा दे देता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। वह ऐसा तीन महीने से करता आ रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। न्यायालय में कलयुगी पिता सहसवान क्षेत्र निवासी नसीम पर अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा चला गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियान पक्ष के विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र वर्मा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पिता को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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