बरेली : किला नदी संरक्षित करने की कवायद, आसपास के भवनों के मालिकों को जारी करें नोटिस
डीएम ने कहा कि नदी के आसपास के आवास या भवन का सीवेज नदी में न गिरे, वैकल्पिक व्यवस्था करें
बरेली, अमृत विचार: अतिक्रमण और सालों से कूड़ा करकट पड़ने की वजह से अस्तित्व खो रही किला नदी को संरक्षित करने की कवायद शुरू हो गई है। नदी को स्वच्छ बनाने की दिशा में डीएम अविनाश सिंह ने नदी के आसपास भवनों के मालिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि आवास या भवन का सीवेज नदी में न गिरे, इसके लिए भवन स्वामियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। नगर स्वास्थ्य अधिकारी को नदी किनारे के भवनों को चिह्नित करने के भी निर्देश दिए।
कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार देर शाम बैठक कर डीएम ने पहले जिला पर्यावरण समिति की समीक्षा कर निर्देश दिये कि नगर निगम, प्रदूषण बोर्ड एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम नगरीय, ग्रामीण क्षेत्रों में जैव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण करने वाली एजेंसी के वाहनों को और उनकी कार्यप्रणाली को चेक करें कि उनके स्तर से किस प्रकार जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निस्तारण किया जा रहा है। अनियमितता पाने पर अधिक से अधिक जुर्माना लगाएं। नगर निगम, प्रदूषण बोर्ड एवं स्वास्थ्य विभाग को जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निस्तारण के लिए निजी अस्पतालों के लिए एक एसओपी बनाने के भी निर्देश दिए। अस्पतालों एवं अन्य हेल्थ केयर फैसिलिटी सेंटर को जैव चिकित्सा अपशिष्ट की गंभीरता एवं उसके सेग्रीगेशन के विषय में बताएं।
एसपी यातायात एवं परिवहन विभाग को निर्देश दिये कि स्कूलों में संचालित हो रहे अनधिकृत वाहनों के विरुद्ध सतत रूप से अभियान चलाएं, जो वाहन अधिकृत हैं उनकी फिटनेस भी प्रत्येक माह चेक कराएं। जिला गंगा समिति की बैठक में अधिशासी अभियंता जल निगम नगरीय को निर्देश दिये कि बरेली नगर के सीवेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए नालों का चिह्नीकरण और टैपिंग करें। एसटीपी निर्माण के संबंध प्लान बनाकर शासन को भेजें। नगर आयुक्त, अधिशासी अभियंता जल निगम, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण बोर्ड बरेली एवं डीएफओ बैठक करें।
नकटिया नदी के दोनों किनारे पर अतिक्रमण और कब्जों की रिपोर्ट सात दिन में दें
डीएम ने अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड को निर्देश दिए कि जब तक रामगंगा नदी का फ्लड प्लेन निर्धारित नहीं हो पाता तब तक लोगों को जागरूक करें। रामगंगा नदी के किनारे भवनों का निर्माण न हो। इसके साथ ही नकटिया नदी के दोनों किनारे की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध निर्माण कार्यों की जांच कर सात दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
सीएनजी फैक्ट्री के अंदर संयुक्त निरीक्षण के निर्देश
तहसील बहेड़ी के गांव रिछा अंतर्गत संचालित सीएनजी फैक्ट्री के द्वारा आसपास खेतों में बडे़-बडे़ गड्ढे और गड्ढों में एकत्र हो रहे गंदे पानी की जांच के निर्देश दिए। डीएम ने प्रदूषण बोर्ड, एसडीएम बहेड़ी व उपायुक्त उद्याेग को संयुक्त निरीक्षण कर कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। सुपीरियर इंडस्ट्रीज की ओर से सीबीगंज वन क्षेत्र में प्रवाहित किए जा रहे गंदे पानी के निस्तारण के लिए माह अक्टूबर तक फैक्ट्री के अंदर एसटीपी का निर्माण कराने के भी निर्देश दिए।
