रामपुर : किशोरी के अपहरण कर दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की कैद

Amrit Vichar Network
Edited By Pradeep Kumar
On

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का मामला, दो साल पहले की घटना

रामपुर, अमृत विचार: मंगलवार को एडीजे आठ की कोर्ट ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष की सजा और 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से जुड़ा है।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता ने आरोप लगाया था कि दो सितंबर 2023 को उसकी बेटी को मेरठ के थाना लोहियानगर निवासी अब्दुल कादिर उसका अपहरण करके ले गया। इस मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पर रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था। किशोरी के बयानों के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म की धारा जोड़ दी थी। जिसके बाद पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। जिसकी सुनवाई एडीजे आठ की कोर्ट में हो रही थी। मंगलवार को कोर्ट ने अब्दुल कादिर को 20 वर्ष का कारावास व 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

संबंधित समाचार