Bareilly news: छूट के बाद भी रोड टैक्स वसूलना पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने दिया वापसी का आदेश
विधि संवाददाता, बरेली। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार के रोड टैक्स में छूट देने के बाद भी आरटीओ ने इलेक्ट्रिक कार क्रेता से 2 लाख 74 हजार 400 रुपये रोड टैक्स पंजीकरण के वक्त जमा करवा लिया।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जस्टिस प्रवीन कुमार गिरी और शेखर बी सर्राफ की पीठ ने आरटीओ को 6 सप्ताह के भीतर वाहन स्वामी बिहारीपुर कहरवान निवासी अंजुल मिश्रा को पूरी रकम वापस करने का आदेश दिया है।
अंजुल मिश्रा ने 23 अगस्त 2023 को एक टोयटा इनोवा इलेक्ट्रिक कार खरीदी थी। पंजीकरण के दौरान आरटीओ बरेली ने रोड टैक्स की पूरी रकम जमा करवा ली थी, जबकि प्रदेश सरकार ने 2 मार्च 2023 को इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स से मुक्त करने का निर्णय लिया था।
